कपिल शर्मा, हरदा। मध्यप्रदेश के हरदा जिले के भगवती नर्सिंग होम में 2020 में हुए बहुचर्चित नवजात अबोध बालिका की गर्दन काटकर हत्या करने के मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। इस मामले में पीड़ित पक्ष ने हाईकोर्ट में न्याय की गुहार लगाई थी। जबलपुर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, CBI, CID, राज्य सरकार सहित हरदा पुलिस अधीक्षक और अन्य को नोटिस जारी किया है।
दरअसल, शहर के इंदौर रोड पर स्थित भगवती नर्सिंग होम में वर्ष 2020 में एक बलात्कार पीड़िता नाबालिग से पैदा हुई नवजात अबोध बच्ची की गर्दन काटकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। मामले में जानकारी देते हुए अधिवक्ता अनिल जाट ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में आरोपियों से मिलकर पीड़ित परिवार को ही आरोपी बना दिया था और जो इस षड्यंत्र के मूल आरोपी थे उन्हें बचाया गया था। बयानों को बदलकर कई दस्तावेजों की हेराफेरी की गई हैं। कई जगह गवाहों के बयानों में काटछांट की गई है।
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इस मामले में जय आदिवासी युवा संगठन के रामदेव कांकोड़िया पीड़ित को न्याय दिलाने आगे आए। इसके बाद अबोध बालिका जिसकी हत्या हुई उसकी नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता की ओर से उसके पिता ने जबलपुर के अधिवक्ता अंकित सक्सेना के माध्यम से उच्च न्यायालय जबलपुर में रिट याचिका क्रमांक 28014/2022 दाखिल कर इस प्रकरण की CBI जांच की मांग की गई।
जिसे हाईकोर्ट ने प्रारंभिक तौर पर स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार, CBI, CID राज्य सरकार के गृह मंत्रालय, हरदा पुलिस अधीक्षक, हरदा पुलिस थाना प्रभारी, सिविल लाइन थाना प्रभारी, डॉ. मनीष शर्मा, भगवती नर्सिंग होम सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया हैं। इस मामले में अगली सुनवाई की संभावित तारीख 20 जनवरी 2023 को होगी।
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