राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में जघन्य अपराध, आतंकी घटनाओं में लिप्त और नाबालिग से बलात्कार के मामले में अब आजीवन कारावास की सजा होगी। ऐसे अपराधियों को अब अंतिम सांस तक जेल में ही रहना होगा। कारावास में अब कोई छूट नहीं मिलेगी।
साथ ही गैंगरेप और नशीले पदार्थों के अवैध व्यवसाय करने वाले आरोपी, शासकीय सेवकों की सेवा के दौरान हत्या करने वाले दोषी, राज्य के विरुद्ध अपराध और सेना के किसी भी अंग से संबंधित अपराध घटित करने वाले अपराधियों पर भी यही कानून लागू होगा। सरकार ने प्रदेश में 2012 से लागू नीति में संशोधन कर दिया है।
बता दें कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज आजीवन कारावास से दंडित बंदियों की रिहाई की अवधि की प्रस्तावित नीति पर विचार-विमर्श हुआ। जिसमें यह निर्णय लिया गया। अभी प्रदेश में 2012 की नीति लागू है। वहीं वर्तमान में अभी मध्यप्रदेश की 131 जेलों में 12 हजार से अधिक बंदी आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।
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