कुमार इंदर, जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (MP High Court) ने रक्षा मंत्रालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी (Chief Vigilance Officer), सेन्ट्रल कमान लखनऊ के कमानडेंट, जबलपुर कैंट बोर्ड के अध्यक्ष ब्रगेडियर राहुल और सीईओ को अवमानना का नोटिस (Notice of Contempt) जारी किया है। उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका में दिए गए निर्देशों का पालन ना करने पर अवमानना का नोटिस दिया है।

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दरअसल, जनहित याचिका में हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने जबलपुर कैंट बोर्ड में की गई वित्तीय अनियमितता सहित अवैधानिक नियुक्तिया को गंभीरता से लेते हुए साल 2019 में भ्रष्ट कर्मचारियों एवं अधिकारियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। साथ ही गबन की राशि दोषियों से वसूलने के भी आदेश दिए थे।

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लेकिन संबंधित अधिकारियों ने चार साल बीत जाने के बाद भी हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया । इसके बाद अवमानना याचिका दायर की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रवि मालिमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा बेंच ने चारों अधिकारियों को कार्रवाई से पूर्व नोटिस जारी किए हैं।

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