कर्ण मिश्रा, ग्वालियर/ कुमार इंदर, जबलपुर। मध्य प्रदेश में नर्सिंग परीक्षाओं (Nursing Exam) पर रोक मामले में आज फिर सुनवाई होगी। एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ (Gwalior Bench) की डबल बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। पिछली सुनवाई में उच्च न्यायालय ने नर्सिंग काउंसिल और शासन को जमकर लताड़ लगाई थी। कोर्ट आज नर्सिंग परीक्षाओं के मामले में बड़ा फैसला ले सकता है।
दरअसल, 27 फरवरी को हाईकोर्ट ने नर्सिंग परीक्षाओं पर रोक लगाई थी। Bsc नर्सिंग, Bsc पोस्ट बेसिक, Msc नर्सिंग की परीक्षा पर न्यायालय ने रोक लगाई थी। मेडिकल यूनिवर्सिटी ने दो नोटिफिकेशन जारी कर सत्र 2019-21 के छात्रों को परीक्षा की अनुमति दी थी।
फर्जी नर्सिंग कॉलेज मामला
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जबलपुर खंडपीठ (Jabalpur Bench) में आज फर्जी नर्सिंग कॉलेज (Fake Nursing College) मामले में सुनवाई होगी। सरकार को इस मामले में अपना जवाब पेश करना है। हाईकोर्ट ने 19 अप्रैल को सुनवाई करते हुए नर्सिंग काउंसिल से 1 सप्ताह में जवाब मांगा था। लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन (Law Student Association) ने यह याचिका लगाई है। साल 2022-23 में मान्यता प्रक्रिया में गड़बड़ी की गई थी। डुप्लीकेट और फर्जी फैकल्टी वाले कॉलेजों को मान्यता दी गई थी।
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