कुमार इंदर, जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की अवमानना के मामले में कोर्ट ने मध्य प्रदेश डीजीपी से जवाब तलब किया है । दरअसल पिछले दिनों हाईकोर्ट ने पुलिस महकमे में तैनात जबलपुर निवासी मनोज बघेल की की याचिका पर निर्णय लेते हुए उसे प्रमोशन देने के आदेश दिए थे लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद भी याचिकाकर्ता को न्याय नहीं मिला इसके बाद याचिकाकर्ता ने इस मामले में अवमानना याचिका दायर की थी इस पर सुनवाई करते हुए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने डीजीपी को जवाब पेश करने के लिए कहा है और यह पूछा है कि आखिर कोर्ट के आदेश के बाद भी याचिकाकर्ता को पदोन्नति क्यों नहीं दी गई।

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क्या है पूरा मामला 

दरअसल याचिकाकर्ता मनोज बघेल ने 2022 में एक याचिका दाखिल की थी जिसके माध्यम से बताया था कि विभाग ने उन्हें 10 जनवरी 2022 को प्रभारी निरीक्षित पद पर पदोन्नति दी थी लेकिन विभाग ने 20 अक्टूबर 2022 को पदोन्नति निरस्त कर दी, पदोन्नति निरस्त करने के पीछे याचिकाकर्ता के खिलाफ 2018 में धोखाधड़ी का एक मामला दर्ज होना बताया गया था। याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने बताया कि जिस धोखाधड़ी के मामले में पुलिस महकमे ने याचिकाकर्ता की पदोन्नति निरस्त की थी उस मामले में पुलिस आज तक चार्जसीट पेश नहीं कर पाई है।

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