हेमंत शर्मा, इंदौर। एनडीपीएस (NDPS) मामले में इंदौर (Indore) के विशेष न्यायालय ने दो आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है। साथ ही कार्रवाई करने वाले पुलिस अधिकारी और अनुसंधानकर्ता पर कार्रवाई के लिए कोर्ट ने पुलिस आयुक्त और पुलिस मुख्यालय को आदेश दिया है।

2 हथियार तस्कर अरेस्ट: 6 कट्टे, 1 पिस्टल और 4 कारतूस बरामद, 32 हजार रुपए कैश भी मिले

दरअसल, मामला 2018 का है। चंदन नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एनडीपीएस की कार्रवाई करते हुए आरोपी संदीप सुगंधी पिता श्यामलाल सुगंधी और सोभाग सिंह उर्फ सुभाष पिता अमर सिंह मौर्य को पकड़ा था। दोनों ही आरोपी लगभग 5 साल से न्यायिक हिरासत थे। कोर्ट के ट्रायल में एडवोकेट हरीश सिंह राठौर ने आरोपियों की तरफ से पैरवी करते हुए पूरे प्रकरण में यह सिद्ध किया कि जब आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था तब उनके पास अल्फा जोलम गोलिया नहीं थी।

10 साल तक आदिवासी युवती से रेप, 15 बार कराया अबॉर्शन: पूर्व सरपंच के बेटे ने शादी का झांसा देकर किया शारीरिक शोषण, पीड़िता ने जुड़वा बच्चों को भी दिया था जन्म

चंदननगर थाने पर पदस्थ आरक्षक संजीव शर्मा ने गवाही में बताया कि 9 अप्रैल 2018 को वीरेंद्र बरकड़े दबिश देने जाने का कहकर साथ में ले गए और यह नहीं बताया कि दबिश कहां देनी है, थाना मोबाइल में चार आरक्षक जिसमें संजीव शर्मा, स्वयं, आरिफ खान और जोगेश अभिषेक थे। धार रोड नवदापंथ पर गए। साथ में दो गवाह शानू एवं शहाबुद्दीन भी थे। करीब 12:00 बजे नवदापंथ ब्रिज के पास पहुंचे थे, वहां पर दो लोगों को पकड़ा था। वीरेंद्र साहब ने तलाशी ली, दोनों आरोपियों के पास से कार्टून टाइप का पैकेट था, जिसमें अल्फा जुलम की गोलियां थी। कितनी थी वह नहीं बता सकता। उन लोगों ने अपना नाम पूछने पर संदीप और दूसरे ने सौभाग बताया था। इसके बाद वीरेंद्र साहब ने लिखा पढ़ी की। आरोपियों को गाड़ी में बैठा कर थाने ले आए। पूछताछ के बाद मामले में चार आरोपी बना दिए थे।

सत्र से पहले शिवराज कैबिनेट की बैठक: मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना को मिली मंजूरी, इस दिन से भरे जाएंगे फार्म, पढ़िए पूरी डिटेल

ट्रायल के बाद विशेष न्यायालय ने संदीप और सुभाष को दोष मुक्त करते हुए दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने के आदेश इंदौर पुलिस आयुक्त और पुलिस मुख्यालय भोपाल को आदेश दिए हैं।

Read more- Health Ministry Deploys an Expert Team to Kerala to Take Stock of Zika Virus