हेमंत शर्मा, इंदौर। जीतू ठाकुर हत्याकांड में 15 साल बाद कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने इस मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने विनोद उर्फ विक्की और अशोक पिता बाबासाहब को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जबकि एक आरोपी अशोक पिता अर्जुन मराठा की पूर्व में मौत हो चुकी है। वहीं कोर्ट ने आरोपी युवराज उस्ताद, यशवंत और विजय उर्फ करण को बरी कर दिया है।
दरअसल, 15 साल पहले 2007 में महू जेल में जीतू ठाकुर की हत्या कर दी गई थी।पुलिस ने इस हत्याकांड में गैंगस्टर युवराज उस्ताद समेत छह लोगों को आरोपी बनाया था। हालांकि आज अपर सत्र न्यायधीश धर्मेन्द्र सोनी ने युवराज उस्ताद, यशवंत और विजय उर्फ करण को दोष मुक्त कर दिया है। वहीं विनोद उर्फ विक्की और अशोक को सजा सुनाई गई है।
वहीं गवाहों के पक्ष विरोधी होने पर न्यायलय ने संज्ञान लिया है। गवाहों के खिलाफ न्यायालय ने परिवाद प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। न्यायालय में पक्ष विरोधी गवाहों पर मुकदमा चलेगा। बता दें कि, 93 गवाहों के न्यायालय में बयान हुए थे। जिसमें से 77 गवाह न्यायालय में बयान बदल दिए।
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