हेमंत शर्मा, इंदौर। बहुचर्चित हनी ट्रैप मामले में अदालत ने बड़ा कदम उठाते हुए महिला आरोपियों सहित 8 लोगों के खिलाफ चार्ज फ्रेम (आरोप तय) कर दिए हैं। यह मामला तब चर्चा में आया था जब शिकायतकर्ता हरभजन ने 17 सितंबर 2019 को पलासिया थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। लेकिन अब हरभजन की मौत हो चुकी है, जिससे केस और जटिल हो गया है। यह मामला 2019 का है, जब आरोपी महिलाओं ने नौकरी और एडमिशन का झांसा देकर हरभजन सिंह को फंसाया था।
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आरोप है कि महिलाओं ने हरभजन को होटल बुलाकर उनका वीडियो बनाया और फिर उसे वायरल करने की धमकी देकर दो करोड़ रुपये की मांग की। एसपीओ अभिजीत राठौड़ के मुताबिक हरभजन ने 17 सितंबर 2019 को पलासिया थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। लेकिन उनकी मौत के बाद अब इस मामले में आरोपियों के खिलाफ कोर्ट ने चार्ज फ्रेम कर दिए हैं।
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इस केस में आरोपी महिलाओं ने फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल कर कई जगह धोखाधड़ी की। अदालत ने IPC की धारा 420, 385, 389, 467, 468, और 471 के तहत आरोप तय किए हैं। पुलिस अधिकारी ने कहा, “यह केस बेहद संवेदनशील है। हरभजन की मौत के बावजूद आरोपियों के खिलाफ सबूत मजबूत हैं। जल्द ही सुनवाई शुरू होगी।”
इनके खिलाफ आरोप तय
मोनीना यादव
आरती दयाल
श्वेता स्वप्निल जैन
बरखा सोनी
श्वेता विजय जैन
रुपा अहिरवार
अभिषेक बकुर
कोमप्रकाश कोरी
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