हेमंत शर्मा, इंदौर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने लव जिहाद मामले में एक अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से शिकायत करने के बाद थाने में आवेदन देना आवश्यक नहीं है। पीड़िता के बयानों को ही उसकी ओर से लिखित शिकायत माना जाए।

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दरअसल, 9 बच्चों की जानकारी छुपाकर लव जिहाद करने को लेकर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की थी। शिकायत में यह भी बताया गया था कि लव जिहाद कर, धर्म परिवर्तन कराना, शबाब का काम, जन्नत नसीब होती है जैसी बातें कर पीड़िता का शोषण किया जा रहा है। लेकिन शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जिसके बाद इंदौर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने विजय नगर थाने को कार्रवाई के निर्देश देते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणी की है।

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कोर्ट ने कहा कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से शिकायत करने के बाद थाने पर आवेदन देना जरूरी नहीं है। पीड़िता के बयानों को ही उसकी ओर से लिखित शिकायत माना जाए और कार्रवाई की जाए।

हिंदू लड़की से संबंध बनाने में हमें जन्नत नसीब होती है: महिला ने कहा- मैं गर्भवती हूं, फिर भी 4 मुस्लिम युवकों ने किया गैंगरेप

बता देंं कि कुछ दिन पहले इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र में गर्भवती हिंदू महिला के साथ 4 मुस्लिम युवकों ने गैंगरेप किया था। आऱोपियों ने समोसे में नशीला पदार्थ मिलाकर गर्भवती महिला को बेहोश किया, फिर दरिंदो ने बारी-बारी से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। गर्भवती महिला के साथ रेप करने से पहले आरोपियों ने कहा कि हमारे समाज में सब चलता है. हम हिंदू लड़की के साथ संबंध बनाते हैं, तो हमें जन्नत नसीब होती है।

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