चंकी बाजपेयी, इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में पिछले दिनों बेटे द्वारा पिता की हत्या का मामला सामने आया था। इस मामले में आज शुक्रवार को बेटे को जेल से रिहा कर दिया गया है। उसके मां और बहन के बयान पर कोर्ट ने सात महीने से जेल में बंद युवक को रिहाई के आदेश दिए। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस की जांच पर कई सवाल उठ रहे हैं।
दरअसल, शहर के एमजरी रोड थाना क्षेत्र में 12 मार्च 2023 को उषा फाटक निवासी निशा पति सुनील ने शिकायत दर्ज कराई थी कि बेटे हितेश के साथ पिता सुनील ने शराब पीने के वक्त मारपीट की थी। अगले दिन सुबह मृतक सुनील की तबियत खराब होने पर अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर बेटे को हत्या आरोपी बनाया था।
अधिवक्ता जील शर्मा बताया गया कि परिजनों की शिकायत पर पर पुलिस ने हितेश को आरोपी बनाया था। लगातार सात महीने तक चले प्रकरण में कोर्ट से बेगुनाह बेटे को न्याय मिला है। मृतक की पत्नी निशा और उनकी बेटियों ने पुलिस को बताया था कि आहते में बैठकर शराब पी रहे थे जहां किसी ने मारपीट की थी, जिसके बाद घर आकर सो गए थे।
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अधिवक्ता का कहना है कि पुलिस ठीक से जांच न करते हुए बेटे पर प्रकरण दर्ज कर उसे आरोपी बनाकर और न्यायालय में पेश किया था। सात महीने तक चले प्रकरण में जिला न्यायाधीश बीपी शर्मा ने हत्या मामले में आरोपी बनाए गए बेटे को न्याय देते हुए बरी कर दिया है।
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