हेमंत शर्मा,इंदौर। मध्यप्रदेश के इंदौर जिले (Indore) में रिश्वतखोर महिला पटवारी (woman Patwari) पर बड़ी कार्रवाई की गई है. विशेष न्यायालय ने महिला पटवारी को 4 साल की सजा (Female Patwari sentenced to 4 years) और पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है. भूमि का नामांतरण कराने के मामले में 8 साल पहले पटवारी 5 हजार रिश्वत लेते पकड़ी गई थी.

दरअसल मामला ग्राम बधाना तहसील के हातोद का है, जहां 2014 में आवेदक राधेश्याम चौहान ने लोकायुक्त पुलिस (Lokayukta Police) को शिकायत की थी कि भूमि के नामांतरण के लिए पटवारी दीपिका 5 हजार रुपये की मांग कर रही है. जिसके बाद लोकायुक्त पुलिस ने टीम का गठन कर ढाई हजार रुपए की पहली किस्त लेते हुए पटवारी दीपिका को गिरफ्तार किया था.

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इस पूरे मामले में लोकायुक्त पुलिस ने ट्रेपिंग की कार्रवाई करते हुए ऑडियो रिकॉर्डिंग और अन्य दस्तावेज कोर्ट के समक्ष पेश किए थे. जिसके बाद विशेष न्यायाधीश संजय कुमार गुप्ता ने पूरे मामले में पटवारी को दोषी मानते हुए 5 हजार के अर्थदंड और आईपीसी एक्ट में 4 वर्ष का सश्रम कारावास से दंडित किया है.

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