इंद्रपाल सिंह, इटारसी (नर्मदापुरम)। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में मासूम बच्ची से दुष्कर्म और हत्या (rape of minor) के आरोपी को सजा-ए-मौत का ऐलान हुआ है। द्वितीय सत्र न्यायाधीश सविता जड़िया (Justice Savita Jadia) की अदालत ने 84 दिनों में सुनवाई कर फांसी की सजा सुनाई गई। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर एसपी डॉ गुरुकरन सिंह, एसडीओपी महेंद्र सिंह चौहान, केसला के थाना प्रभारी और जांच एजेंसी की तारीफ की है।
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लिखा है कि नर्मदापुरम जिले में 8 वर्षीय बालिका के साथ दुराचार कर जघन्य हत्या करने वाले अपराधी को माननीय न्यायालय द्वारा मृत्युदण्ड का निर्णय स्वागतयोग्य है। पुलिस विभाग की तत्परता व विवेचना तथा इसमें सहयोग करने वाले सभी पुलिसकर्मियों एवं जांच एजेंसी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं।
ये है पूरा मामला
जानकारी के मुताबिक, 18 नवंबर 2022 को केसला अंचल के ग्राम शक्तिपुरा में आरोपी फूफा ने नाबालिग भतीजी के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया था। इसके बाद लगभग 84 दिनों में स्पेशल कोर्ट ने आरोपी को हत्या, बलात्कार सहित पास्को एक्ट की धारा में फांसी की सजा सुनाई है। इटारसी के विधिक इतिहास का यह पहला मामला है, जहां 84 दिनों में किसी आरोपी को फांसी की सजा से दंडित किया गया।
न्यायालय ने आरोपी को धारा 376 ए बी में मृत्युदंड और 5000 रुपए जुर्माना, 376 -2 बी में आजीवन कारवास और 5000 रुपये जुर्माना, 302 में मृत्युदंड और 5000 रुपये जुर्माना, 5 एन/6 में मृत्युदंड और 5000 रुपये जुर्माना और 363 में 3 वर्ष का कारावास के साथ 1000 रुपये के जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
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