इन्द्रपाल सिंह, इटारसी। अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर महिला से रेप करने वाले आरोपी को इटारसी के कोर्ट ने 10 साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। आरोपी ने झाड़फूंक के बहाने महिला से रेप किया था। साथ ही किसी को बताने पर धमकी भी दी थी।
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शासकीय अधिवक्ता भुरेसिंह भदोरिया ने बताया कि आरोपी विनोद वेदरा ठेकेदारी का काम करता था। वहीं पीड़ित महिला का पति भी काम करता था। शादी के 12 साल तक जब उसके बच्चे नहीं हुए तो विनोद ने उससे कहा कि बाबा की बैठक करना पड़ेगी तो बच्चे हो जाएंगे। जिसके बाद पति ने यह बात अपनी पत्नी (पीड़ित महिला) को बताई तो वह राजी हो गई और 15 नबम्बर 2019 को रात 8 बजे उसके घर गए। लेकिन आरोपी ने महिला के पति को घर भेज दिया। इसके बाद आरोपी विनोद ने महिला को नहाने के लिए बोला और पूरे कपड़े उतारकर आने को कहा। संतान की चाहत में महिला ने उसकी बात मान ली, लेकिन आरोपी ने उसके मर्जी के खिलाफ महिला बलात्कार किया और उसकी नग्न तस्वीरे खींचकर उसे डराने लगा और फोटो वायरल करने की धमकी देता रहा।
आरोपी की धमकी से परेशान होकर पीड़ित महिला ने सारी बातें अपने पति को बता दी तो आरोपी ने गुस्से में नग्न तस्वीरें उसके पति के नम्बर पर वाट्सअप कर दीं। इसके बाद पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ थाना पथरौटा में अपराध दर्ज कराया। जिस पर पुलिस ने आरोपी विनोद वेदरा के खिलाफ धारा 376(2)N ipc ओर 67 A आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं आज इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायधीश सविता जड़िया ने आरोपी विनोद वेदरा को 10 साल कारावास की सजा सुनाई।
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