कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर ने ओबीसी में 27 प्रतिशत आरक्षण मामले में निष्पक्ष बेंच गठित करने से इनकार कर दिया है। उच्च न्यायलय ने निष्पक्ष बेंच की मांग की याचिका खारिज कर दी है। OBC/SC/ST एकता मंच ने इस मामले में ओबीसी और जनरल वर्ग के जज को ना शामिल करने की मांग की थी।

वर्तमान में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के मामले पर 65 याचिकाएं विचाराधीन है, जिसके देखते हुए ओबीसी एससी एसटी एकता मंच ने आवेदन कर मामलों की सुनवाई के लिए निष्पक्ष बेंच गठित किए जाने की मांग की थी। आवेदन में यह भी कहा गया था कि निष्पक्ष बेंच में ऐसे जजों को शामिल किया जाए जो पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग से ताल्लुक न रखते हों।

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याचिका की सुनवाई करते हुए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने न्यूट्रल बेंच गठित करने की मांग को आधारहीन पाते हुए खारिज कर दिया। अदालत ने माना कि आवेदन में मामलों की सुनवाई कर रहे बेंच के किसी भी जज पर आरोप नहीं लगाए गए हैं। इसके पहले भी इसी तरह के आरोपों पर कोर्ट ने साफ तौर पर टिप्पणी की थी कि इस तरह के बिंदुओं पर विचार किया गया तो न्यायपालिका की गरिमा और प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचेगी। इस मामले पर चली लंबी बहस के बाद 20 मार्च को अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था।

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