कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश के जबलपुर शहर में बिना परमिट ऑटो संचालन मामले में सरकार की हील हवाला कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने उचित कार्रवाई कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। मामले में चीफ जस्टिस रवी मलिमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा की बेंच में सुनवाई हुई। मामले में अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद को होगी। कोर्ट की नाराजगी के बाद सरकारी की ओर से ठोस कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है।
बता दें कि मामले में अधिवक्ता सतीश वर्मा की ओर से याचिका लगाई गई है। याचिका में शहर में 6 हजार से ज्यादा ऑटो बिना परमिट के चलने की बात कही गई है। पिछली बार भी सरकार ने अवैध रूप से संचालित 150 ऑटो हर दिन बात पकड़ने की कही थी। कोर्ट ने पिछले 10 साल में कोई ठोस कार्रवाई न करने पर सवाल उठाए हैं।
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