कुमार इंदर, जबलपुर। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी और पोस्ट के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर (X)और कई मीडिया संस्थानों की जिम्मेदारों को तलब किया है। कोर्ट ने इन सोशल मीडिया और कुछ अखबारों के जिम्मेदारों से पूछा है कि,आखिर हाई कोर्ट के नोटिस के बाद भी सोशल हैंडल से धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को क्यों नहीं हटाया गया। कोर्ट ने कहा है कि सारे जिम्मेदार कोर्ट में हाजिर होकर बताएं कि आखिर कोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया है। दरअसल धीरेंद्र शास्त्री के शिष्य रणजीत सिंह पटेल ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है जिसमें कहा गया है कि इंटरनेट मीडिया पर पूर्व विधायक आईडी प्रजापति द्वारा आपत्तिजनक पोस्ट की गई है जिसको हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी।

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किन लोगों को कोर्ट ने किया है तलब 

धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट के मामले में हाईकोर्ट ने यूट्यूब, गूगल के सीईओ फेसबुक मेटा हैदराबाद के सीईओ, ट्विटर(x) कम्युनिकेशन के सीईओ और पूर्व विधायक आईडी प्रजापति को नोटिस जारी कर कोर्ट में तलब किया है, इस पूरे मामले में याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पंकज दुबे और रितिक गुप्ता ने पक्ष रखा। पूरे मामले की सुनवाई यह 15 दिन बाद होने की संभावना है।

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4 दिसंबर, 2023 को जारी किया गया था नोटिस

याचिकाकर्ता के वकील पंकज दुबे ने बताया कि इस मामले में पिछली बार सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 4 दिसंबर, 2023 को संबंधित लोगों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था कि आखिर कोर्ट के आदेश के बाद भी सोशल हैंडल से धीर्रेंद्र शास्त्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी और वीडियो क्यों नहीं हटाए गए।

 

Dhirendra Shastri
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