कर्ण मिश्रा, जबलपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘हत्या’ को लेकर बयान देने वाले पूर्व मंत्री व कांग्रेस नेता राजा पटेरिया (Raja Patria) अभी जेल में ही रहेंगे। ग्वालियर की स्पेशल कोर्ट के बाद हाई कोर्ट (High Court) ने भी राजा पटेरिया की जमानत याचिका खारिज (Bail petition rejected) कर दी है।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राजा पटेरिया की जमानत यह कहते हुए रद्द कर दी कि प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले नेता को जमानत देने से लोगों में गलत संदेश जाएगा। साथ ही कोर्ट ने अन्य नेताओं को भी इस तरह के बयानबाजी से बचने के लिए हिदायत दी। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए नेता इस तरह की बयानबाजी ना करें।
11 दिसंबर को की थी टिप्पणी
11 दिसंबर को पन्ना में कार्यक्रम में राजा पटेरिया ने प्रधानमंत्री के खिलाफ टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि, ‘मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा। मोदी धर्म, जाति, भाषा के आधार पर बांट देगा। दलितों का, आदिवासियों का और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है, संविधान अगर बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। हत्या इन द सेंस … हराने के लिए तैयार रहो। राजा पटेरिया के इस बयान के बाद भाजपा नेताओं ने उनके खिलाफ कई जिलों में एफआईआर दर्ज कराई थी। जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था।
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गिरफ्तारी के बाद राजा पटेरिया ने अपने वकील के माध्यम से ग्वालियर की स्पेशल कोर्ट ने जमानत याचिका लगाई थी, लेकिन एमपी-एमएलए कोर्ट ने जमानत खारिज करते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका लगाई, जिस पर कल कोर्ट ने सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।
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