कुमार इंदर, जबलपुर। हाई कोर्ट में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को लेकर शुक्रवार को सुनवाई होगी. 55 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की जाएगी. मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली युगलपीठ मामले की सुनवाई करेगी. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को जल्द सुनवाई करने के निर्देश दिए हैं.

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दरअसल, हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के खिलाफ रिट याचिका दाखिल की थी. सरकार की एसएलपी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को हाईकार्ट में याचिका दाखिल करने निर्देश दिए थे. साथ ही एससी ने ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट को भी जल्द सुनवाई के लिए पत्र लिखा था.

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बता दें कि छात्रा अशिता दुबे और अन्य की ओर से अधिवक्ता आदित्य संघी पक्ष रखेंगे, जबकि राज्य शासन की तरफ से ओबीसी का पक्ष विशेष अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर और विनायक प्रसाद शाह रखेंगे. याचिकाकर्ता राज्य में ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किए जाने के खिलाफ हैं.

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