कुमार इंदर, जबलपुर। मध्य प्रदेश की जबलपुर नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है। अब सब्जी, ठेला, समोसा, चाट की दुकानों और अन्य स्ट्रीट वेंडर्स को अपने व्यापार के लिए लाइसेंस बनवाना होगा। यह कदम शहर में मिलावटखोरी पर रोक लगाने और स्वास्थ्य मानकों को बेहतर बनाने के लिए उठाया गया है।
कानूनी कार्रवाई के साथ लगाया जाएगा जुर्माना
स्वास्थ्य विभाग की टीम शिविर लगाकर वेंडर्स के लिए निःशुल्क लाइसेंस बनवा रही है। लाइसेंस के माध्यम से वेंडर्स को अपने व्यापार को आधिकारिक रूप से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। जो वेंडर्स लाइसेंस नहीं बनवाएंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे वेंडर्स के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर जुर्माना लगाया जाएगा।
इसलिए लिया यह फैसला
जानकारी के मुताबिक, जबलपुर में करीब 12 हजार स्ट्रीट वेंडर्स बिना लाइसेंस के व्यापार कर रहे हैं। इनमें से कई वेंडर्स के पास स्वच्छता और गुणवत्ता के मानकों का अभाव पाया गया है। मिलावटखोरी और खराब गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ बेचने के बढ़ते मामलों को देखते हुए, स्वास्थ्य महकमे ने यह कदम उठाया है।
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शिविर के जरिए नि:शुल्क लाइसेंस की सुविधा
शहर में शिविरों के माध्यम से वेंडर्स को निःशुल्क लाइसेंस बनवाने की सुविधा दी जा रही है। साथ ही उन्हें स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा से संबंधित दिशा-निर्देश भी दिए जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि यह पहल वेंडर्स को नियमित करने और उपभोक्ताओं को सुरक्षित व स्वच्छ खाद्य सामग्री प्रदान करने में सहायक होगी।
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