कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश के जबलपुर (Jabalpur) में एक निजी अस्पताल (Private Hospital) का लाइसेंस निरस्त (License Revoked) कर दिया गया है। अस्पताल में नए मरीजों की भर्ती करने पर भी रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही वर्तमान में भर्ती मरीजों को इलाज के बाद डिस्चार्ज (Discharge) करने के निर्देश दिए है।
दरअसल, जिले के कंटगी रोड पर स्थित केयर अस्पताल (Care Hospital) का बिल्डिंग परमिशन प्रमाण पत्र (Building Permit Certificate) नहीं था। जिसके चलते सीएमएचओ डॉ संजय मिश्रा (CMHO Dr Sanjay Mishra) ने तत्काल प्रभाव से रजिस्ट्रेशन को निलंबित (Registration Suspended) कर दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
सीएमएचओ डॉ संजय मिश्रा ने बताया कि भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र न होने के कारण निजी उपचार गृह केयर अस्पताल का रजिस्ट्रेशन/लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई मध्य प्रदेश रूजोपचार्य गृह तथा रूजोपचार्य संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम के प्रविधानों के तहत की गई है।
इस संबंध में जारी आदेश में केयर अस्परताल के प्रबंधन को नये मरीजों को भर्ती न करते हुए, पुराने भर्ती मरीजों का समुचित उपचार उपलब्ध कराकर उन्हें डिस्चार्ज करने के निर्देश दिए गए हैं।
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