कुमार इंदर, जबलपुर। उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए कर्मचारी चयन मंडल और ट्रायल वेलफेयर विभाग को निर्देश देते हुए कहा है कि, उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती के तहत खाली पड़ी सीटों पर याचिकाकर्ता उम्मीदवारों को नियुक्ति देने पर विचार किया जाए। वहीं हाईकोर्ट ने याचिका कर्ताओं को यह बात भी कई है कि वह संबंधित अधिकारी को एक बार फिर से फ्रेश अभ्योदन प्रस्तुत करें।
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इसी के साथ हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिए है कि यह पूरी चयन प्रक्रिया 3 महीने के अंदर पूरी की जाए। जबलपुर निवासी रितु नामदेव मीना चौधरी सहित अलग-अलग जिलों से एक दर्जन से ज्यादा उम्मीदवारों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका के माध्यम से हाई कोर्ट को बताया गया कि उन्होंने साल 2018 में उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती की परीक्षा दी थी जिसमें उम्मीदवारों को मेरिट में आने के बाद भी नियुक्ति नहीं दी गई।
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17 हज़ार पदों के लिए निकला था विज्ञापन
आपको बता दे की उच्च माध्यमिक शिक्षा में भर्ती करने को लेकर साल 2018 में 17 हज़ार पदों के लिए विज्ञापन निकाला गया था जिसमें दो चरणों में भर्ती करने की बात कही थी। इसमें से 15000 पदों को पहले चरण में बाकी बचे पदों को दूसरे चरण में भरा जाना था। लेकिन कोर्ट को बताया गया कि अभी भी 5900 पद खाली पड़े हैं उसके बावजूद मेरिट में आने वालों को नियुक्ति नहीं दी जा रही है।
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