हर्षराज गुप्ता, खरगोन। मध्यप्रदेश के खरगोन जिले में रामनवमी पर हुए दंगे के मामले में क्लेम ट्रिब्यूनल ने बड़ा फैसला सुनाया है। क्लेम ट्रिब्यूनल ने 14 फैसलों में शीतला माता मंदिर पर पथराव करने वालों से राशि वसूलने का आदेश दिया है। इसके मुताबिक पथराव करने वाले नामजद 13 लोगों से 2 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति राशि वसूली जाएगी।
क्लेम ट्रिब्यूनल ने अब तक इस दंगे को लेकर 20 फैसले सुनाए हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पर दंगे के बाद देश में पहली बार गठित क्लेम ट्रिब्यूनल के पास 343 आवेदन पहुंचे, जिसमें से 34 आवेदन मान्य किए थे।
बता दें कि खरगोन जिले में 10 अप्रैल को रामनवमी पर दंगा भड़का था। तालाब चौक, काजीपुरा, आनंद नगर समेत कई इलाकों में हिंसा भड़की और रामनवमी जुलूस पर पथराव किया गया था। साथ ही जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की गई थी। जिसके बाद जिले में कर्फ्यू लगा दिया गया था।
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