कर्ण मिश्रा, ग्वालियर/न्यामुद्दीन अली, अनूपपुर। मध्यप्रदेश के ग्वालियर (Gwalior) में एक विवाहिता से उसके पति और ससुरालियों ने दहेज़ के लिए मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। फिर भी दहेज़ नही लाई तो पति विवाहिता के साथ जबरन अप्राकृतिक कृत्य करने लगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इधर अनूपपुर जिले (Anuppur) में नाबालिग (minor) का अपहरण कर दुष्कर्म (rape) करने वाले दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
विवाहिता ने पति पर लगाया अप्राकृतिक कृत्य का आरोप, मामला दर्ज
सीएसपी महाराजपुरा रवि भदोरिया ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पुरानी छावनी निवासी महिला का आदित्यपुरम राधाकृष्ण कॉलोनी में ससुराल है। जहां 24 वर्षीय विवाहिता के साथ ससुरालियों सतीश राजपूत, अनिल और प्रीति द्वारा दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित कर मारपीट की गई। इस बीच विवाहिता पर दबाव बनाने के लिए उसके पति धनपाल राजपूत ने उससे जबरन अप्राकृतिक यौन संबंध बनाना भी शुरू कर दिया।
विवाहिता पर लगातार दहेज के लिए दबाव डाला गया। जिससे परेशान होकर महिला अपने मायके पहुंची। पति की करतूतों से परेशान होकर पीड़िता ने महाराजपुरा थाना पहुंचकर ससुरालियों और पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।
नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म, दो आरोपियों को उम्रकैद
विशेष न्यायधीश अनूपपुर की न्यायालय ने थाना भालूमाड़ा के अपराध की धारा 366, 342, 346, 506 पैरा-2 376(2)(एन), 376(डी)(ए) भादवि 5(जी), 5(एल), 6 पॉक्सो अधिनियम एवं 3(2)(5) SC-ST एक्ट के आरोपी मो. सिब्बू (28) पुत्र इसराईल मंसूरी और मो. सुहैल अंसारी (26) पुत्र मो. मुस्तकीम अंसारी दोनों निवासी ग्राम फुनगा खजूर चौक पर आरोप सिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास और 16000 रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई हैं। पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी शशि धुर्वे ने की।
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने न्यायालीन निर्णय की जानकारी देते हुए शनिवार को बताया कि 02 अगस्त 2021 को 14 वर्षीय पीडिता अपने नाना के दुकान से रात को घर की ओर जा रही थी। तभी रास्ते में अरोपित शिब्बूी ने पीड़िता का हाथ पकड़कर जबरदस्ती अपने घर ले जाने लगा। उसी समय रास्ते में दूसरा आरोपित सुहैल उर्फ सम्मी ने मुंह दबाते हुए दोनों अभियुक्तों ने उसे पकड़ कर सिब्बू के घर में ले जाकर उसके साथ गलत काम (बलात्कार) किया। और घटना के बारे में किसी से कुछ न बताने की बात कहते हुए जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया।
जिसके बाद बच्ची ने घर जाकर घटना की जानकारी दी। पीड़िता ने घटना की शिकायत भालूमाड़ा पुलिस में की, जिस पर भालूमाड़ा पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लेकर अनुसंधान समाप्ति पर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। जहां न्यायालय ने सुनवाई के बाद दोनो आरोपियों को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।
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