कुमार इंदर, जबलपुर/ मुकेश सेन, टीकमगढ़। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने टीकमगढ़ की खरगापुर विधानसभा से BJP विधायक व पूर्व सीएम उमा भारती के भतीजे राहुल सिंह लोधी के निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया है।

दरअसल, कांग्रेस कैंडिडेट चंदा सिंह गौर ने एक याचिका लगाई थी। जिसमें उन्होंने राहुल सिंह लोधी पर चुनाव में वोटिंग के वक्त धांधली और नामांकन फार्म में जानकारी छिपाने के आरोप में आरोप लगाए थे। सुनवाई के दौरान जस्टिस नंदिता दुबे की कोर्ट ने बीजेपी विधायक लोधी पर लगे सारे आरोपों को सही पाया और कोर्ट ने राहुल सिंह लोधी की विधायिकी को शून्य करने के आदेश दिया।

हाईकोर्ट ने जिला निर्वाचन अधिकारी पर भी कार्रवाई की है। कोर्ट ने डीएम को अगली बार चुनावी ड्यूटी से अलग रखने को कहा है। इस मामले में याचिकाकर्ता चंदा सिंह गौर की तरह से अधिवक्ता राजमणि मिश्रा ने पैरवी की।

कांग्रेस ने साधा निशाना

कांग्रेस नेता अजय यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, जिस तरह से उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा खरगापुर विधायक राहुल सिंह लोधी की सदस्यता रद्द करी है। उनके द्वारा निर्वाचन में जानकारी छिपाने का मामला प्रमाणित पाया है। अब इस मामले में तत्काल विधानसभा अध्यक्ष को कार्रवाई करते हुए विधायक की सदस्यता रद्द करने का नोटिस जारी करना चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी की कूटरचित राजनीति का भंडा फूट गया है।

‘माननीय’ ने तलवार से काटे 41 केक: बीजेपी विधायक का VIDEO वायरल, कांग्रेस ने जताई आपत्ति

बता दें कि आज ही विधायक राहुल सिंह लोधी का तलवार से केट काटते हुए वीडियो सामने आया था। इस पर भी कांग्रेस ने आपत्ति जताई थी। कांग्रेस ने राहुल सिंह पर विधानसभा क्षेत्र की जनता को भयभीत करने के आरोप लगाए थे।

चट्टान और पानी बन रहे बाधा: बोरवेल में गिरे तन्मय को बचाने के लिए 27 घंटे से रेस्क्यू जारी, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल, मां ने छोड़ा खाना

MP: 10 फीट गहरी खाई में गिरी बाइक, युवक ने मौके पर तोड़ा दम, इधर करंट लगने से बिजली कंपनी के आउटसोर्स कर्मचारी की मौत

Read more- Health Ministry Deploys an Expert Team to Kerala to Take Stock of Zika Virus