कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्यप्रदेश के पूर्व मंत्री और सीनियर कांग्रेस नेता राजा पटेरिया को ग्वालियर की MP-MLA स्पेशल कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने जमानत याचिका के आवेदन को डेढ़ घंटे की बहस के बाद खारिज कर दिया है। जिसके बाद राजा पटेरिया की ओर एमपी एमएलए सत्र न्यायालय में जमानत अर्जी दाखिल की गई है। जहां कल सुनावाई होगी।
राजा पटेरिया की तरफ से पूर्व महाधिवक्ता राजीव शर्मा ने दलील दी थी कि 8 दिन से राजा पटेरिया को झूठे मामले में न्यायिक हिरासत में रखा गया है। जबकि जो वीडियो प्रसारित हुआ है वह पूरा वीडियो नहीं है, उन्होंने कोर्ट को पूरा वीडियो भी दिखाया। साथ ही पुराना केस जजमेंट का भी हवाला दिया। लेकिन शासन के एडीपीओ अभिषेक सिरोठिया ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो टिप्पणी की गई है। वह संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ की गई है। जिससे जनमानस की भावना आहत हुई है।
वहीं राजा पटेरिया की MP-MLA विशेष न्यायालय में जमानत अर्जी खारिज होने के बाद पटेरिया की ओर से MP-MLA सत्र न्यायालय में जमानत अर्जी दाखिल की गई है। सीनियर एडवोकेट राजीव शर्मा ने यह जमानत अर्जी दाखिल की है। ऐसे में MP-MLA सत्र न्यायालय में कल पटेरिया के जमानत आवेदन पर सुनवाई होगी।
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आपको बता दें कि 11 दिसंबर को पूर्व मंत्री राजा पटेरिया ने पन्ना जिले के मंडलम में कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि ‘मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा। मोदी धर्म, जाति, भाषा के आधार पर बांट देगा। दलितों का, आदिवासियों का और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान अगर बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। हत्या इन द सेंस… हराने के लिए तैयार रहो।’ इस बयान का वीडियो वायरल हुआ और भाजपा ने राजा पटेरिया पर कार्रवाई की।
इसके बाद जब बवाल मचा तो पटेरिया ने अपने बयान पर अगले ही दिन माफी मांग ली। इससे पहले पटेरिया ने कहा था- ‘मैं गांधी को मानने वाले हूं और गांधी को मानने वाला हत्या की बात नहीं कर सकता। मेरा वीडियो गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा है। जिसके बाद इस मामले में पवई थाना पुलिस ने 12 दिसंबर को पटेरिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। चूंकि वे पूर्व विधायक हैं, इसके चलते उनके मामले की सुनवाई ग्वालियर के एमपी-एमएलए न्यायालय में हो रही है। फिलहाल राजा पटेरिया 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में है।
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