न्यायद्दीन अली, अनूपपुर. मध्य प्रदेश के अनूपपूर में नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के करने वाले मुख्य आरोपी को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है. इसके अलावा कोर्ट ने सह आरोपी को तीन साल की सजा सुनाई और 4 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.
इस मामले में प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी हेमंत अग्रवाल ने बताया कि 22 दिसंबर 2023 की रात जब पीड़िता और माता-पिता सो गए थे, तब पारस वासुदेव और उसका मामा पकसू वासुदेव आए थे. पारस ने पीड़िता से कहा कि साथ चलो. उनसे कहा कि वह उससे शादी करेगा. पीड़िता के मना करने पर दोनों उसे जबरदस्ती बाइक में बैठाकर ग्राम बटुरा ले गए.
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जहां पारस अपने घर पर नाबालिग को रखा और दरिंदगी की. दूसरे दिन पारस घर का दरवाजा बाहर से बंदकर चला गया था. जब वह शाम को वापस घर आया तो पीड़िता रो रही थी और मरने की धमकी दी, जिस पर पारस ने नाबालिग को उसके पर छोड़ दिया और दरिंदगी की बात किसी को बताने पर उसे और उसके माता-पिता को जान से मारने की धमकी दी.
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पीड़िता ने माता-पिता को आप-बीती बताई, जिसके बाद परिजन उसे लेकर थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले को जांच में लिया. वहीं इस पूरे मामले में अपर सत्र न्यायाधीश नरेंद्र पटेल ने धारा 363, 366, 368, 376, 376(2)एन, 506 भाग-2 सहपठित धारा 109, 3/4, 5एल/6 और 16/17 पॉक्सो एक्ट के तहत परसू को तीन साल की और पारस को 20 साल की सजा सुनाई है.
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