सुधीर दंतोडिया, भोपाल. कैबिनेट मंत्री विजय शाह के कर्नल सोफिया कुरैशी पर किए गए अमर्यादित टिप्पणी को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है. देशभर में उनके बयान का विरोध जताया जा रहा है और मंत्री पद से इस्तीफे की मांग की जा रही है. इस बीच कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कर्नल सोफिया को पत्र लिखा है. जिसमें उन्होंने कहा कि मंत्री विजय शाह ने आपके बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग किया है. उसके लिए मध्य प्रदेश की जनता की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं.
विधायक आरिफ मसूद ने लिखा- मंत्री विजय शाह ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में आपको लेकर अभद्र टिप्पणी की थी. जो कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए न होकर संपूर्ण भारत वर्ष में पदस्थ सेना के अधिकारियों और कर्मचारियों पर थी. उसके इस शर्मनाक कृत्य से मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरा भारत शर्मिंदा है. प्रतिक्रिया के फलस्वरूप संपूर्ण भारत वर्ष में भाजपा सरकार के मंत्री के खिलाफ धरना प्रदर्शन और आंदोलन हो रहे हैं. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी स्वतः संज्ञान लेकर मुकदमा दर्ज कराया है.
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विधायक ने आगे लिखा- मुझे इस बात भी दुख है कि जिस परिवार के पूर्वजनों ने भी सेना में रहकर देश की सेवा की है और आपके पूर्वजों ने देश की आजादी में भी अहम भूमिका निभाई है. ऐसे परिवार की बेटी पर अभद्र भाषा का उपयोग करने वाले बेशर्म मंत्री से भले ही भाजपा सरकार ने पद से त्याग पत्र न लिया हो. लेकिन मैं मध्य प्रदेश की देशभक्त जनता की तरफ से आपसे मांगी मांगता हूं.
मंत्री विजय ने दिया था ये बयान
दरअसल, मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने इंदौर के महू के रायकुंडा गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. उन्होंने कहा था कि ‘पाकिस्तानियों ने हमारे देश के लोगों के कपड़े उतारे, लेकिन हमने उनकी समाज की बहन (कर्नल सोफिया कुरैशी) को भेजकर उनकी ऐसी तैसी करवा दी.’ विजय शाह ने आगे कहा था कि ‘आतंकियों ने कहा था मोदी को बताना कि उन्होंने हमारे हिंदुओं को मारा और उनके कपड़े उतारे. इसलिए मोदी जी ने उनकी बहन को हमारी सेना के जहाज में भेजा, ताकि वह उन्हें सबक सिखा सके.’
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हाईकोर्ट ने दिए थे FIR के निर्देश
मंत्री के इस बयान के बाद प्रदेश की सियासत गरमा गई. कांग्रेस पार्टी ने चौतरफा हमला बोलते हुए इस्तीफे की मांग की. इस मामले में हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए विजय शाह के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश दिए. जबलपुर HC के जस्टिस अतुल श्रीधरन और अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत मामला दर्ज करने के निर्देश दिए थे.
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इन धाराओं में दर्ज हुई है एफआईआर
इसके बाद इंदौर के महू के मानपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी. विजय शाह के खिलाफ यह एफआईआर भारतीय न्याय संहिता की तीन गंभीर धाराओं – धारा 152, 196(1)(b) और 197(1)(c) के तहत दर्ज की गई है. इसके बाद विजय शाह हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.
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