शिखिल ब्यौहार, भोपाल। मध्यप्रदेश के रहवासियों के अच्छी बड़ी खबर सामने आई है। एमपी में अब लू (हीट वेव) को भी प्राकृतिक आपदा माना जाएगा। इसी कड़ी में लू से किसी की भी मौत होने पर सरकार मुआवजा देगी।
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जानकारी के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश के आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत लू (हीट वेव) को भी स्थानीय आपदा के रूप में अधिसूचित किया है। यह नया नियम साल 2025 की गर्मियों से लागू होगा। बता दें कि प्रदेश का ग्वालियर-चंबल और मालवा- निमाड़ समेत बुंदेलखंड का बड़ा हिस्सा लू (हीट वेव) से प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। यहां हर साल लू लगने से मौत की कई घटनाएं होती है। ऐसे लोगों के परिजनों को मौत के बाद सरकारी सहायता से राहत मिल सकेगी।
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