कुमार इंदर, जबलपुर। कृषि उपज मंडी की दुकानों के आवंटन को चुनौती मामले में हाईकोर्ट ने राज्य शासन और मंडी बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कृषि उपज मंडी की दुकानों के आवंटन नियम 2009 की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है। इस बीच मंडी प्रशासन द्वारा लिया गया कोई भी फैसला हाईकोर्ट के निर्णय के अधीन होगा।
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दरअसल मामले को लेकर कृषि उपज मंडी व्यापारी संघ द्वारा जनहित याचिका लगाई गई है। याचिका में ये दलील दी गई- नियम में स्पष्ट है की दुकानों का आवंटन लाइसेंस पर होगा ना की लीज पर। मंडी की दुकानों की नीलामी प्रक्रिया रियल एस्टेट के रूप में व्यापारिक भ्रष्टाचार को बढ़ावा, नई कृषि उपज मंडी के निर्माण में भी अनियमितता के आरोप, 140 एकड़ जमीन पर प्रस्तावित मंडी को 14 एकड़ में बनाने का आरोप, भ्रष्टाचार में संलिप्त मंडी सचिव को ही पुनः दुकान आवंटन करने की जिम्मेदारी आदि बिंदु शामिल है। जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की बेंच में सुनवाई हुई। 16 जून को मामले की अगली सुनवाई होगी।
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