
हेमंत शर्मा, इंदौर। इंदौर से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के नाम पर लाखों की ठगी का मामला सामने आया है। ठगी के इस मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस पर सार्वजनिक शिकायत पर संज्ञान लिया है। पीड़ित व्यापारी प्रणय वशिष्ठ का आरोप है कि केन्या एयरलाइंस और जयपुर की ट्रैवल एजेंसी ने मिलकर 6.38 लाख रुपये की ठगी की है। एयरलाइंस ने बिना किसी आधिकारिक पॉलिसी के नियम बनाकर उन्हें फ्लाइट में चढ़ने से रोक दिया।
पीड़ित से ईमेल पर माफी मांगी
पीड़ित ने केन्या एयरलाइंस को भारत में प्रतिबंधित करने और ट्रैवल एजेंसी पर FIR दर्ज करने की मांग की है। मामले की जांच क्राइम ब्रांच कर रही है, लेकिन FIR दर्ज नहीं होने से पीड़ित न्याय के लिए भटक रहे हैं। ट्रैवल एजेंसी और केन्या एयरलाइंस पर 6.38 लाख की ठगी का आरोप है। मामले में पीएमओ ने शिकायत को पब्लिक ग्रीवेंस के रूप में दर्ज किया साथ ही केन्या एयरलाइंस ने पीड़ित से ईमेल पर माफी भी मांगी है।
यात्रियों को फ्लाइट से रोका गया
पीड़ित ने 9 सितंबर 2024 को दक्षिण अफ्रीका यात्रा के लिए 6.38 लाख रुपये का भुगतान किया था। 10 फरवरी 2025 को मुंबई एयरपोर्ट पर बोर्डिंग से रोका गया। केन्या एयरलाइंस ने रिटर्न टिकट का बहाना देकर रोक दिया, जबकि कोई पॉलिसी नहीं दिखाई। अब सवाल उठता है कि अगर केन्या एयरलाइंस को वन-वे टिकट मान्य नहीं थी, तो बुकिंग क्यों की गई? आखिर क्यों बिना किसी आधिकारिक नियम के यात्रियों को फ्लाइट से रोका गया?
मामला उपभोक्ता फोरम का
पीड़ित के वकील कृष्ण कुमार कुन्हारे का कहना है कि केन्या एयरलाइंस और ट्रैवल एजेंसी के खिलाफ कानूनी नोटिस भेज दिया गया है लेकिन अब तक FIR दर्ज नहीं की गई! क्राइम ब्रांच का कहना है कि मामला उपभोक्ता फोरम का है और FIR दर्ज करने से बच रही है।
Lalluram.Com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें.
https://whatsapp.com/channel/0029Va9ikmL6RGJ8hkYEFC2H
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें