एसआर रघुवंशी, गुना. शोभा यात्रा पर पथराव के बाद कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है. जो कि 14 अप्रैल से 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा. अगर कोई भी सोशल मीडिया पर भड़काऊ वीडियो, आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट कर साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

बता दें कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है. जारी आदेश के मुताबिक, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सहित किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर धार्मिक, जातिगत या सामाजिक भावनाएं भड़काने वाली पोस्ट, वीडियो, ऑडियो आदि शेयर, लाइक या फॉरवर्ड करना प्रतिबंधित रहेगा. इसका जिम्मेदार ग्रुप एडमिन को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा.

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आईजी और डीआईजी किया घटनास्थल का निरीक्षण

अगर कोई आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 सहित अन्य धाराओं के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. इधर, मामले की गंभीरता को देखते हुए आईजी और डीआईजी ने घटनास्थल पर निरीक्षण किया है. वहीं पुलिस ने सीसीटीवी और अन्य तरीकों से पहचान कर 19 लोगों को हिरासत में लिया है. संवेदनशील जगहों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है. बीजेपी जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिकरवार ने इस पूरी घटना को लेकर कड़ी निंदा की है. उन्होंने कहा कि शहर में शांति कायम रहे इसके लिए प्रशासन काम कर रहा है.

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ये है पूरा मामला

गौरतलब है कि गुना शहर में एक मस्जिद के सामने हनुमान जन्मोत्सव की शोभायात्रा पर शनिवार को पथराव किया गया था. सीएम डॉ मोहन सरकार के निर्देश पर 05 नामजद और 20 अज्ञात आरोपियों पर पुलिस ने दंगा, हत्या के प्रयास और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, मारपीट जैसे संगीन मामलों में केस दर्ज किया है. इस मामले में अब तक 17 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है.

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