कर्ण मिश्रा, ग्वालियर. मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिला कोर्ट ने डोडा चूरा तस्करी के तीन आरोपियों को दोषी पाते हुए 10-10 साल की सजा सुनाई है. साथ ही तीनों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
दरअसल, मोहना थाना पुलिस ने 13 सितंबर 2023 को चैकिंग के दौरान एक कार को रोका था. इस दौरान कार में तीन लोग बैठे हुए थे. जब कार की तलाशी ली गई तो कार में 65 किलो डोडा चूरा मिला. ऐसे में जब कार सवार तीनों लोगों से पूछताछ की तो बताया कि वह राजस्थान के बांरा जिले के रहने वाले है.
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तस्करी के आरोप में मोहना थाना पुलिस ने गोपीचंद, रामविलास और अमन श्रीवास्तव के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया था. ऐसे लंबी सुनवाई के दौरान सबूतों के आधार पर जिला कोर्ट के NDPS विशेष न्यायालय ने डोडा चूरा तस्करी के तीनों आरोपियों को दोषी पाते हुए 10-10 साल की सजा सुनाई है.
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