कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (Union Minister Jyotiraditya Scindia) के राज्यसभा निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका (election petition) पर हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ (Gwalior high court) में सुनवाई हुई। मामले में वादी के वकील ने अतिरिक्त महाधिवक्ता (Additional Advocate General) अंकुर मोदी (Ankur Modi) के पेश होने पर आपत्ति जताई है। कहा कि शासन के अतिरिक्त महाधिवक्ता इलेक्शन पिटिशन में पेश नहीं हो सकते, यह नियमों के विरुद्ध है। सिंगल बेंच के न्यायमूर्ति ने मामले में (AAG) अंकुर मोदी से 17 मार्च को जवाब मांगा है।

बता दें कि मामले में पूर्व मंत्री और मध्यप्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉ गोविंद सिंह ने याचिका लगाई है। उनकी याचिका पर हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में सुनवाई हुई। डॉ गोविंद सिंह के वकील ने अतिरिक्त महाधिवक्ता अंकुर मोदी के पेश होने पर आपत्ति जताई। कहा कि- शासन के अतिरिक्त महाधिवक्ता इलेक्शन पिटिशन में पेश नही हो सकते, यह नियमों के विरुद्ध है।अंकुर मोदी अतिरिक्त महाधिवक्ता होने के साथ सिंधिया परिवार के भी वकील है।

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सिंगल बेंच के न्यायमूर्ति ने अंकुर मोदी से 17 मार्च को जवाब मांगा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया पर इलेक्शन पिटिशन में आरोप है कि उन्होंने अपने नॉमिनेशन फार्म में दर्ज आपराधिक मामले छुपाए है। 2018 में भोपाल के श्यामला हिल्स थाने में पूर्व सीएम कमलनाथ, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। मामले में अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी। जानकारी कुबेर बौद्ध- याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दी।

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