कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर नगर निगम में स्वास्थ्य अधिकारी प्रतिनियुक्ति मामले में हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मूल विभाग छोड़ नगर निगम में काम कर रहे 61 अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। साथ ही निगम के एडिशनल कमिश्नर के झूठे शपथ पत्र पर अवमानना की कार्रवाई प्रस्तावित की है। मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।
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दरअसल ग्वालियर नगर निगम में स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर पशु चिकित्सक की नियुक्ति मामले में हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। ग्वालियर हाईकोर्ट ने नगर निगम में प्रतिनियुक्ति और तबादला लेकर आए 61 अधिकारी कर्मचारियों को नोटिस जारी कर पूछा है कि वह अपना मूल विभाग छोड़कर यहां पर काम क्यों कर रहे हैं? नोटिस की तामीली की जवाबदेही निगमायुक्त संघ प्रिय को दी गई है।
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इसके साथ ही हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य अधिकारी डॉ अनुज शर्मा का तबादला झाबुआ या अलीराजपुर जिले में करने के लिए राज्य शासन को विचार करने के लिए कहा है, ताकि वहां के पशु चिकित्सालयों को उनकी सेवा का लाभ मिल सके। हाईकोर्ट ने निगम में पदस्थ एडिशनल कमिश्नर अनिल कुमार दुबे को इस मामले में झूठा शपथ पत्र देने के लिए दोषी पाया है। हालांकि उन पर अवमानना की कार्रवाई का निर्णय बाद में लिया जाएगा।
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