कुमार इंदर,जबलपुर। कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए जरूरी रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है. इंजेक्शन की कमी को देखते हुए कालाबाजारी के दौरान जब्त सभी इंजेक्शन को मरीजों में इस्तेमाल किए जाने कहा है.

इस संबंध में उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के विभिन्न थानों में जब्त इंजेक्शन को जरूरतमंद मरीजों को दिए जाएं. कोर्ट ने कहा है कि इस संबंध में सरकार जल्द फैसला लें.

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बता दें कि राज्य के विभिन्न कोविड केयर अस्पतालों में भर्ती कोरोना संक्रमित मरीजों में इंजेक्शन को लेकर संघर्ष करना पड़ रहा है. सरकारी नियंत्रण के बाद भी जरूरतमंद मरीजों को निर्धारित मूल्य में इंजेक्शन उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं. वहीं कुछ लोग सरकार द्वारा तय मूल्य से अधिक दामों में बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं. पूरे राज्यभर में इंजेक्शन की कालाबाजारी के कई मामले सामने आ चुके हैं. इस दौरान जब्त रेमडेसिविर इंजेक्शन थानों में जब्त है. उसे खराब होने से बचाने और सदुपयोग के लिए कोर्ट ने यह आदेश राज्य सरकार को दिए हैं.

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