कुमार इंदर, जबलपुर। केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा जानकारी देने से इंकार करने पर एमपी हाईकोर्ट की जबलपुर खंडपीठ ने फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग का आदेश निरस्त कर 25000 हजार का जुर्माना भी लगाया है। इसी के साथ कोर्ट ने याचिकाकर्ता को 15 दिन के भीतर जानकारी देने कहा है। कोर्ट ने कहा है कि- केंद्रीय सूचना आयोग का आदेश आरोग्य और गलत लोगों को बचाने का प्रयास है।
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दरअसल भोपाल स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फारेस्ट में पदस्थ जयश्री दुबे ने याचिका लगाई थी। एसोसिएट प्रोफेसर के पद के नियुक्ति के संबंध में उन्होंने जानकारी मांगी थी। भारतीय वन प्रबंधन संस्था में प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति को लेकर जानकारी चाही गई थी। केंद्रीय सूचना आयोग ने याचिकाकर्ता को जानकारी देने से इंकार कर दिया था। केंद्रीय सूचना आयोग के इंकार करने पर महिला हाईकोर्ट की शरण में पहुंची थी।

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