कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के ग्वालियर खंडपीठ ने हत्या के प्रयास के आरोपी की उम्रकैद की सजा माफ कर दी है। इसी के साथ ही सेंट्रल जेल में बंद आरोपी को रिहाई के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने पीड़ित को 50 हजार रुपए देने के भी आदेश दिए हैं। हत्या के प्रयास मामले में आरोपी और पीड़ित पक्ष में समझौता हुआ है। पीड़ित की पहल पर हाईकोर्ट ने माफी दी है। हाईकोर्ट ने ग्वालियर सेंट्रल जेल में बंद आरोपी बंटी कंसाना को रिहा करने के आदेश दिए हैं।

दरअसल घटना 03 अप्रैल 2021 को माधोगंज में हुई थी। बंटी ने शराब की मांग को लेकर फायरिंग की थी। गोली लगने से पंकज चौरसिया घायल हुआ था। मामले में माधोगंज थाने में बंटी पर हत्या के प्रयास की FIR हुई थी। 13 अप्रैल 2024 बंटी कंसाना को उम्रकैद की सजा हुई थी। पीड़ित पंकज का अरोपी बंटी से समझौता हुआ है। कोर्ट ने बंटी की उम्रकैद की सजा माफ की है और पीड़ित को 50 हज़ार रुपए देने के आदेश दिए हैं। जुवेनाइल जस्टिस फंड और लीगल सर्विस कमेटी में भी 50-50 हजार जमा कराने होंगे। बंटी को ये राशि दो महीने के भीतर जमा करनी होगी।

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