हेमंत शर्मा, इंदौर। मध्यप्रदेश के बहुचर्चित हनीट्रैप मामले की आरोपी बरखा भटनागर कोर्ट के जमानत के बाद उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया. पिछले 2 साल से हनीट्रैप मामले में बंद बरका भटनागर को गुरुवार को इंदौर जिला कोर्ट ने जमानत दी थी.

अपर सत्र न्यायाधीश दीपक गुप्ता ने बरखा भटनागर सोनी द्वारा दायर जमानत आवेदन की सुनवाई की. इस दौरान मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता ने जमानत पर आपत्ति व्यक्त की.

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न्यायालय ने शासन की आपत्ति पर कहा कि क्योंकि उच्च न्यायालय इससे पहले अन्य आरोपियों को जमानत दे चुका है. साथ ही इस प्रकरण पर के विचारण पर उच्च न्यायालय द्वारा ने स्थगन दिया गया है. लिहाजा न्यायालय इन आधारों के मद्देनजर 50 -50 हजार रुपए के जमानत मुचलके पर बरखा को रिहा करने के आदेश देता हैं.

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बता दें कि मंगलवार को इंदौर हाई कोर्ट से हनी ट्रैप मामले की 3 महिला आरोपी श्वेता स्वप्निल जैन, श्वेता विजय जैन और मोनिका यादव को जमानत दे दी थी. इसी के बाद श्वेता स्वप्निल जैन को बुधवार को जेल से रिहा किया गया, जबकि श्वेता विजय जैन अभी भी जेल में बंद है. उज्जैन जेल में बंद मोनिका यादव को भी जेल से रिहा कर दिया गया.

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हनी ट्रैप गिरोह की पांच महिलाओं और उनके वाहन चालक को भोपाल और इंदौर से सितंबर में गिरफ्तार किया गया था. गिरोह पर आरोप है कि वह खुफिया कैमरों से अंतरंग पलों के वीडियो बनाकर अपने “शिकारों” को इस आपत्तिजनक सामग्री के बूते ब्लैकमेल करता था.

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