चंकी बाजपेयी, इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर जिला न्यायालय ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत बड़ा फैसला लिया है। यह मामला कोरोना काल में हादसे के दौरान हुई 2 लोगों की मौत से जुड़ा हुआ है। इस मामले में कोर्ट ने मृतकों के परिवार को क्षतिपूर्ति देने का आदेश जारी किया है।

अधिवक्ता राजेश खंडेलवाल ने बताया कि देवास जिले के बीएनपी थाना क्षेत्र में कोरोना काल के समय आशीष अग्रवाल अपनी कार से इटारसी जा रहे थे। इस दौरान उनकी कार ट्राले की चपेट में आकर पलट गई थी। जिससे उनकी मौत हो गई थी। जिसके बाद मृतक की ओर से राजेश खंडेलवाल ने पूरा मामला न्यायालय के समक्ष रखा था। जिस पर कोर्ट ने तमाम सबूत और गवाहों के आधार पर बीमा कंपनी को 93 लाख 48,520 रुपए क्षतिपूर्ति राशि देने के आदेश जारी किया है। इस राशि में 16 लाख 25460 रुपए ब्याज के भी जोड़े गए हैं। मृतक आशीष एकमात्र परिवार का भरण पोषण करने वाला था। पत्नी और तीन बच्चे सहित मां उन्हें पर आश्रित थी।

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दूसरे मामले को लेकर बताया गया कि नरसिंहगढ़ क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक ने मुकुंदी लाल को टक्कर मार दी थी। इस हादसे में मुकुंदी की मौत हो गई थी। जो कि डाक विभाग में पदस्थ था। कोर्ट में चले केस के बाद बीमा कंपी को आदेश दिए हैं कि 93 लाख 63,480 रुपए क्षतिपूर्ति दिया जाए।

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