कुमार इंदर, जबलपुर। भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के निर्वाचन को चुनौती देने वाले याचिका की आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने एसबीआई अशोक गार्डन ब्रांच मैनेजर को समन जारी कर व्यक्तिगत रूप से तलब किया है। एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है अनावेदक बैंक मैनेजर को आने जाने के लिए प्रथम श्रेणी की टिकट तथा खर्च के लिए पांच हजार रुपये जमा करें। याचिका पर अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को निर्धारित की गयी है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर किया था कि बैंक द्वारा लोन संबंधित जो दस्तावेज पेश किये गये है, वह फर्जी है। सर्वोच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट को लोन संबंधित दस्तावेजों की जांच के निर्देश दिये है।

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गौरतलब है कि भोपाल मध्य से भाजपा के हारे उम्मीदवार ध्रुव नारायण सिंह ने कांग्रेस के उम्मीदवार आरिफ मसूद के निर्वाचन को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि कांग्रेस प्रत्याशी आरिफ मसूद ने खुद तथा पत्नी के नाम लिये गये बैंक लोन का उल्लेख अपने नामांकन पत्र में नहीं किया था। उन्होंने नामांकन पत्र में उक्त जानकारी जानबूझकर छुपाई थी।

वहीं इस मामले में याचिकाकर्ता ध्रुव नारायण सिंह की ओर से भी पैरवी कर रहे सीनियर एडवोकेट अजय मिश्रा और पंखुरी विश्वकर्मा ने इस मामले में और ज्यादा स्पष्टता लाने के लिए कोर्ट से दरखास्त की कि वह बैंक मैनेजर को दस्तावेज के साथ कोर्ट बुलाया जाए जिससे सारी सच्चाई का पता चल सके।

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बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी आरिफ मसूद पर करीब 34 लाख तथा उनकी पत्नी पर करीब 31 लाख रुपये लोन है। एसबीआई ने उनके बैंक खातों को एनपीए कर दिया है और इस संबंध में नोटिस भी जारी किये हैं। याचिका में कहा गया है कि नामांकन में उन्होंने गलत जानकारी दी है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में दिये गए प्रावधानों का पालन नहीं करने तथा नामांकन में गलत जानकारी देने के कारण कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का निर्वाचन शून्य घोषित किया जाए।

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