कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्यप्रदेश के ग्वालियर जिले के बहुचर्चित भंवरपुरा गैंगरेप कांड में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। मामले में इनामी डकैत सहित तीन को उम्रकैद सजा सुनाई है। यह सजा पॉक्सो विशेष न्यायालय ने सुनाई है। 21 साल के डकैत जंडेल सिंह गुर्जर को उम्रकैद हुई है। सहयोगी संजीव गुर्जर, आकाश गुर्जर को भी उम्रकैद हुई है। ग्वालियर पॉक्सो विशेष न्यायालय ने सजा सुनाई है।

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दरअसल 30 जनवरी 2024 को भंवरपुरा गांव में घटना हुई थी। नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात हुई थी। डकैत जंडेल सिंह गुर्जर ने नाबालिग से गैंगरेप किया था। माता पिता को बंधक बनाकर बच्ची के साथ वारदात की थी। डकैत जंडेल और साथी संजीव, आकाश ने गैंगरेप किया था। 5 अप्रैल 2024 से डकैत जंडेल सिंह ग्वालियर जेल में बंद है। पीड़ित बच्ची को 5 लाख की प्रतिकर राशि देने के आदेश दिए है।

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पुलिस को फटकारा

कोर्ट ने केस में लापरवाही के लिए पुलिस को फटकार लगाई है। पीड़िता की उम्र के लिए जन्म प्रमाणपत्र और मार्कशीट की बजाए आधार कार्ड पेश किया गया था। डकैत से बरामद हथियार के बारे में कलेक्ट्रेट से जानकारी नहीं ली गई थी।

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