भोपाल। प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए राज्य शासन सख्त हो गया है. कोरोना संक्रमण को रोकने इदौंर जिला प्रशासन ने सोमवार को नई गाउडलाइन जारी की है. नई गाइडलाइन के मुताबिक अब इंदौर से हवाई सफर करने वाले यात्रियों को निगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया है. इसी तरह महाराष्ट्र राज्य से भोपाल आने वाले यात्रियों को भी निगेटिव रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी. इस नियम का पालन करना सभी यात्रियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है.
राज्य में एक्टिव केसों की संख्या पहुंची 5024
मध्यप्रदेश में लगातार दूसरे दिन कोरोना संक्रमण के 700 से ज्यादा मामले सामने आए हैं. सोमवार को 797 नए केस दर्ज किए गए. सबसे ज्यादा इंदौर में 259 और फिर राजधानी भोपाल में 199 लोग संक्रमित मिले हैं. भोपाल और उज्जैन में एक-एक संक्रमित को मिलाकर कुल 3 मौतें हो चुकी है.
यह हैं शासन की नई गाइडलाइन
नई गाइडलाइन के मुताबिक महाराष्ट्र राज्य से आने वाले सभी यात्रियों को भोपाल आगमन पर यात्रा प्रारंभ करने के 72 घंटे पहले पूर्व कराई गई कोविड-नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. 72 घंटे पूर्व में कराई गई रिपोर्ट नहीं होने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति द्वारा तत्काल कोरोना जांच करवाया जाना अनिवार्य होगा. साथ ही ऐसे व्यक्ति या समूह के 3 से 4 दिन से अधिक रुकने पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर रेंडमली कुछ लोगों की कोरोना जांच करवाई जाएगी. महाराष्ट्र राज्य से आने वाले समस्त यात्रियों के थर्मल स्क्रीनिंग आवश्यक रूप से की जाएगी.
रिपोर्ट दिखाने पर ही प्रस्थान की अनुमति
महाराष्ट्र राज्य से जिले में हवाई यात्रा करने वाले समस्त यात्रियों को अपने साथ कोविड टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट रखना अनिवार्य होगा. यह रिपोर्ट यात्रा से 48 घण्टे पूर्व के अवधि के भीतर की होना अनिवार्य है. यात्रियों को एयरपोर्ट पर जिला प्रशासन की ओर से नियुक्त कोविड कंट्रोल दल को यह रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा. रिपोर्ट दिखाने पर ही प्रस्थान किया जा सकेगा.
रिपोर्ट आने तक स्वयं को क्वारेंटाइन रखना होगा
नई गाइडलाइन में दिये गये निर्देशों की पूर्ति नहीं करने पर उन्हें इंदौर एयरपोर्ट पर अपना कोविड टेस्ट आवश्यक रूप से कराना होगा। उक्त टेस्ट की रिपोर्ट आने तक स्वयं को आवश्यक रूप से क्वारेंटाइन रखना होगा. कोविड-टेस्ट के निर्धारित शुल्क का वहन यात्रियों द्वारा स्वयं किया जाएगा. टेस्ट कराने के उपरांत यात्रियों को वहां पर स्थित कोविड दल से सम्पर्क कर इंदौर-311 एप डाउनलोड करना होगा. इस माध्यम से उनके होम क्वारेंटाइन होने की निगरानी कोविड कंट्रोल कमांड सेन्टर द्वारा की जाएगी.
टेस्ट की रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराना होगी
एयरपोर्ट डायरेक्टर द्वारा आगमन स्थल के पास जगह चिन्हांकित कर तीन कोविड टेस्ट सेन्टर के लिए जगह और संसाधन उपलब्ध किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा. आदेश के साथ सलंग्न आरटीपीसीआर की सूची में से सुविधानुसार किन्ही भी तीन लैब का निर्धारण एयरपोर्ट डायरेक्टर द्वारा किया जाएगा. संबंधित कोविड टेस्ट सेंटर द्वारा उनके द्वारा प्रतिदिन किए गए टेस्ट से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी जिला प्रशासन की टीम को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराई जायेगी. उक्त टेस्ट की रिपोर्ट को तत्काल शासन की टीम को उपलब्ध कराना होगा, यह कार्य बिना किसी विलंब के किया जाएगा.
इसे भी पढ़ें- बहुचर्चित हनी ट्रैप मामला : इंदौर कोर्ट में दर्ज हुआ पीड़िता का बयान, जानिये कोर्ट ने क्या दिये निर्देश