कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश के बहुचर्चित नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई में कॉलेजों की जालसाजी फिर पकड़ी गई। छात्र हित में हाईकोर्ट के फैसले की आड़ में फिर जालसाजी कर दी। जांच के दौरान पहले अपात्र नर्सिंग कॉलेजों ने छात्रों के प्रवेश से इंकार कर दिया था, अब उन्हीं अपात्र कॉलेजों ने बैक डेट में छात्रों का एडमिशन दिखा दिया।
हाईकोर्ट ने ऐसे अपात्र कॉलेज के छात्रों को परीक्षा प्रवेश नहीं देने के निर्देश दिए हैं। इसके पहले हाईकोर्ट ने छात्र हित में सभी कॉलेज के छात्रों को परीक्षा में बैठने के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट के छात्रहित के आदेश की आड़ में दोबारा फर्जीवाड़े की कोशिश की गई है। फर्जीवाड़ा से जुड़ी 600 फाइलें हाईकोर्ट में पेश की गई। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा, बताएं कहां और किस स्तर पर गड़बड़ी हुई है। याचिकाकर्ता को 15 दिन के अंदर फाइल बनाकर फर्जीवाड़ी में शामिल नाम बताना होगा। मामले में लॉ स्टूडेंट के अध्यक्ष एडवोकेट विशाल बघेल ने याचिका लगाई है।

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