कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। MPPSC 2020 एक्जाम में ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर ग्वालियर खंडपीठ में एप्लीकेशन दायर की गई है। जिसमें बताया गया है कि इस एक्जाम में ओबीसी आरक्षण संबंधी हाइकोर्ट मुख्यपीठ जबलपुर के अंतरिम आदेश को ओवर रूल किया गया है।

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दायर एप्लीकेशन में कहा गया है कि अंतरिम आदेश के तहत जहां ओबीसी को 14% रिजर्वेशन देने का निर्देश है, वहीं दूसरी ओर सरकार द्वारा मध्य प्रदेश लोक सेवा संशोधन अधिनियम 2019 के तहत 27% ओबीसी रिजर्वेशन देने का प्रावधान है, इन सब के विपरीत MPPSC एग्जामिनेशन 2020 में ओबीसी रिजर्वेशन 33.4% पर पहुंचा है। जो की न्यायोचित नहीं है।

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ऐसे में इस सबंध में न्यायालय ने शासन और MPPSC से जवाब तलब किया है। वहीं इस संबंध में जवाब प्रस्तुत करने के लिए राज्य शासन और MPPSC ने न्यायलय से समय मांगा है, जिसे न्यायलय ने स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई समर वेकेशन 2022 के बाद नियत की है।

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