कुमार इन्दर, जबलपुर। मध्य प्रदेश में पटवारियों की हड़ताल के खिलाफ याचिका दायर कर दी गई है. हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए पटवारियों को तत्काल काम पर लौटने के आदेश दिया है.
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याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को भी पटवारियों की मांगों पर विचार करने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने कहा कि पटवारियों की मांगों पर सरकार विचार करे. उनके साथ मीटिंग कर जायज मांगों को पूरा करने पर सरकार विचार करे. कोर्ट ने सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि पटवारियों की समस्याओं का 60 दिन के भीतर निराकरण करे.
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बता दें कि मनोज कुशवाहा सहित कई किसानों ने पटवारियों की हड़ताल को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. मामले में अब अगली सुनवाई अक्टूबर में होगी. हालांकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद पटवारी संघ ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है. पटवारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र सिंह बघेल ने काम पर लौटने की घोषणा की है.
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