कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के जबलपुर खंडपीठ ने नर्सिंग परीक्षाओं की तारीख बढ़ाने से इंकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि सभी परीक्षाएं समय सीमा में हो। तय समय 28 और 29 अप्रैल को परीक्षा ही कराई जाए। हाईकोर्ट ने एमपी नर्सिंग काउंसिल और मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी को निर्देश दिए हैं।
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किसी भी सूरत में परीक्षा की तारीख ना बढ़ाई जाए। हाईकोर्ट द्वारा गठित उच्च स्तरीय कमेटी की भूमिका भी समाप्त हो गई है।सीबीआई जांच में पाए गए अनसूटेबल कॉलेज की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई थी। मामले की अगली सुनवाई 9 मई को होगी। जस्टिस संजय द्विवेदी और जस्टिस अचल कुमार पालीवाल की बेंच में सुनवाई हुई हैं।

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