कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। तहसीलदार शत्रुघन सिंह चौहान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है। यौन शोषण के आरोपी तहसीलदार की याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। पुलिस ने कोर्ट में तहसीलदार का आपराधिक रिकॉर्ड पेश किया।
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पीड़िता के वकील अवधेश सिंह तोमर ने आरोपी तहसीलदार के अग्रिम जमानत आवेदन पर आपत्ति दर्ज कराई। अपर लोक अभियोजक मंजुला त्रिपाठी ने भी आवेदन को निरस्त करने का कोर्ट से निवेदन किया। महिला थाना पुलिस ने अपने प्रतिवेदन में किया जिक्र ” जमानत मिलने पर वह पीड़िता और गवाहों को डरा धमकाकर साक्ष्य को नष्ट कर सकता है, इससे उसके हौसले बुलंद होंगे, इसलिए जमानत आवेदन निरस्त किया जाए”। सभी दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत नहीं दी। तहसीलदार पर एमपी के भिंड, दतिया और यूपी के इटावा में आपराधिक मामले दर्ज है।
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