कुमार इंदर, जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने NEET-PG 2024 की काउंसलिंग प्रक्रिया रद्द कर दी है। कोर्ट के फैसले के बाद नए सिरे से मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। जस्टिस संजीव सचदेवा की डिवीजन बेंच ने यह आदेश दिया है। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस (NBEMS) को इसके निर्देश दे दिए हैं।  

NBEMS के नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया से कई कैंडिडेट को हुआ था नुकसान  

बता दें कि नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस (NBEMS) ने MD, MS में दाखिलों के लिए मेरिट लिस्ट बनाने में दो-दो बार नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई थी। जिसके चलते नीट की मेरिट लिस्ट में अव्वल आने के बावजूद कई सर्विस कैंडिडेट, प्रदेश की मेरिट सूची में नीचे आ गए थे। यही वजह है कि रीवा निवासी डॉ अभिषेक शुक्ला समेत अन्य चिकित्सकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। 

2000 रैंक वालों को नॉर्मल स्टूडेंट से कर दिया गया था पीछे

इस याचिका में चयन प्रक्रिया में नियमों का उल्लंघन करने की बात कही गई थी। मामले में अधिवक्ता आदित्य संघी ने पैरवी करते हुए बताया कि यह बात हर कोई जानता है। बल्कि सुप्रीम कोर्ट की भी इस बारे में स्पष्ट गाइडलाइन है कि चयन सूची मेरिट बेस पर ही तैयार की जाएगी। उसके बावजूद इस तरह से ऑल इंडिया रैंकिंग में 2000 रैंक से आगे चलने वालों को नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाते हुए नॉर्मल स्टूडेंट से भी पीछे कर दिया। इस तरह-तरह हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि नियमों का उल्लंघन करते हुए चयन सूची जारी की गई है। जिसे अब निरस्त कर दिया और दोबारा मेरिट सूची जारी करने के आदेश दिए हैं।

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