अमृतांशी जोशी, भोपाल। पंचायत चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद त्रिस्तरीय पंचायतों में आचार संहिता प्रभावी हो गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने शासन के सभी विभागाध्यक्ष, संभागायुक्त, कलेक्टर और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को आदर्श आचरण संहिता और निर्वाचन आयोग के निर्देश पालन करने के आदेश जारी किए हैं।
आदर्श आचार संहिता 15 जुलाई 2022 तक प्रभावशील रहेगी। आचार संहिता लागू होने के कारण सीएम शिवराज सिंह (CM) के दो बड़े कार्यक्रम रद्द हो गए। 28 मई को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के आवास प्लस योजना के तहत किश्त जारी करनी थी। इसके अलावा चौपाल कार्यक्रम भी रद्द कर दिया गया है।इसके तहत वीडियो कांफ्रेंसिंग के साथ मुख्यमंत्री शिवराज ग्रामीण क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से संवाद करने वाले थे
पंचायत चुनावों के एलान के बाद राज्य निर्वाचन आयुक्त ने पंचायत और नगरीय निकाय निर्वाचन की तैयारियों की समीक्षा की है। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कलक्टरों को अहम दिशा निर्देश दिए हैं।राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि सभी मतदान-केन्द्रों का निरीक्षण बरसात के हिसाब से कर लें। जहां जरूरी हो, वहां आवश्यक मरम्मत कराया जाए। जल्द सभी जिलों में कंट्रोल-रूम की स्थापना करने के भी निर्देश दिए हैं।
राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि शस्त्र लाइसेंस निलंबन, प्रतिबंधात्मक कार्यवाही, अवैध शराब जब्ती की कार्यवाही सुनिश्चित करें। संवेदनशील और अति-संवेदनशील मतदान-केन्द्रों की पहचान कर सुरक्षा के समुचित प्रबंध किया जाए। निर्वाचन क्षेत्र में रैली, जुलूस, सभा आदि का आयोजन अनुमति से ही किया जाएगा।
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