अजयारविंद नामदेव, शहडोल। मध्य प्रदेश के शहडोल में रेत और कोयला के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर पूरी तरह से रोक लगाते हुए कलेक्टर ने धारा 144 लगा दी है। आदेश का उल्लंघन करने वालो के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब जिले की स्वीकृत खदानों के अलावा अन्य जगहों से ना तो अवैध उत्खनन किया जाएगा और न ही इसका परिवहन किया जा सकेगा।
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ASI की रेत माफियाओं ने की थी हत्या
बता दें कि अभी हाल में जिले में रेत का अवैध उत्खनन कर परिवहन रोकने गए ASI को रेत माफियाओ ने कुचलकर मौत के घाट उतार दिया था। इससे पहले पटवारी की भी हत्या की गई थी। मामले में हाईकोर्ट ने भी सरकार से सवाल पूछे थे। वहीं अब कलेक्टर तरूण भटनागर ने कार्रवाई करते हुए धारा 144 लगा दी है। वहीं इस आदेश के बाद से रेत और खनन माफियाओं के चेहरे की हवाइयां उड़ गई है। आदेश का उल्लंघन करने वालो के खिलाफ IPC की धारा 188 के अंतर्गत पुलिस में प्रकरण कर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
हाईकोर्ट ने सरकार से पूछे सवाल
हाईकोर्ट ने भी मामले में संज्ञान लेते हुए सरकार से पूछा है कि अवैध खनन को लेकर सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है। शहडोल के ब्यौहारी में पटवारी और एएसआई की रेत माफिया द्वारा ट्रैक्टर से कुचलकर मारने के मामले में अब तक की कार्रवाई की कोर्ट ने सरकार से रिपोर्ट मांगी है।
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